यातायात पुलिस ने दुपहिया और कार चालकों के लिए चेतावनी जारी की है। अगर आप भी स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी, गाड़ी, ट्रक या अन्य कोई वाहन चलाते है तो सावधान हो जाएं।
यातायात पुलिस ने दुपहिया और कार चालकों के लिए चेतावनी जारी की है। अगर आप भी स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी, गाड़ी, ट्रक या अन्य कोई वाहन चलाते है तो सावधान हो जाएं। उत्तर प्रदेश ट्रेफिक पुलिस ने यह चेतावनी जारी की है। यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरुरी है। ऐसे में यूपी यातायात पुलिस ने चेतावनी देते हुए सलाह दी है कि वाहन चलाते समय हेलमेट/सीटबेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। सुरक्षा के साथ कोई समझौता न करें। जागरूक नागरिक बनें। यातायात नियमों का पालन करें। सदा सुरक्षित, सुखद एवं मंगलमय यात्रा करें। यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
अगर आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार या अन्य कोई वाहन चलाते हुए हेलमेट या सीटबेल्ट ना पहनकर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो ट्रैफिक पुलिस आपसे भारी चालान वसुलेगी। दोपहिया चालकों द्वारा हेलमेट और कार चालकों द्वारा सीटबेल्ट नही पहनने पर 1000 रुपए का चालान देना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे।
इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे।
इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर आप कार चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। ऐसे में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नही है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में इसकी जानकारी देते हुए इसे लेकर चेतावनी जारी की थी।
डिजी लॉकर तथा एम परिवहन
डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
नए ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं होगा। मतलब कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
यदि ट्रैफिक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहता है, तो वह वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है।
नई मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालक का व्यवहार भी देखा जाएगा व पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट की जायेगी।
जब भी किसी वाहन या चालक का निरिक्षण किया जाएगा, इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।
ट्रैफिक नियमों की लिस्ट देखें
अपराध
पहले चालान या जुर्माना
अब चालान या जुर्माना
सामान्य (177)
100 रूपये
500 रूपये
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A)
100 रूपये
500 रूपये
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179)
500 रूपये
2000रूपये
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180)
1000रूपये
5000 रूपये
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182)
500 रूपये
10000 रूपये
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181)
500रूपये
5000 रूपये
ओवर साइज वाहन (182B)
5000 रूपये
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